Monday, 22 July 2013

नाबालिग बेटी से 22 दिन तक रेप, बाप को 10 साल की सजा

नई दिल्ली :at news war media
दिल्ली की एक अदालत ने अपनी 12 साल की बेटी से रेप के जुर्म में एक पिता को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। एएसजे एम. सी. गुप्ता ने महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटारे के लिए बनाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की अध्यक्षता करते हुए शाहाबाद डेयरी में रहने वाले एक 36 साल के पिता को अपनी बेटी से रेप का दोषी ठहराया। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने साल 2011 में अपने घर में 22 दिन तक लगातार अपनी बेटी के साथ रेप किया था। बच्ची अपने नाना-नानी के यहां रहती थी और सितंबर 2011 में छुट्टियों के दौरान अपने माता-पिता के घर आई थी। 27 सितंबर की रात जब उसकी मां घर पर नहीं थी और वह सोई हुई थी, उसी दौरान उसका पिता आया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने बताया कि 18 अक्टूबर 2011 तक उसने लगातार बच्ची से रेप किया। पीड़ित बच्ची जब अपने नाना-नानी के यहां गई तो उसने घटना के बारे में बताया। इसके बाद मामला दर्ज कराया गया। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के वकील ने कोर्ट से कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले दोषी पिता को सख्त सजा दी जाए, उसके खिलाफ नरमी नहीं बरती जाए। अदालत ने आरोपी पिता की माफी याचिका भी खारिज कर दी। उसने परिवार में एकमात्र रोजी-रोटी कमाने वाले व्यक्ति होने और अन्य किसी मामलों में संलिप्त न होने की बात कहते हुए राहत की मांग की थी।

No comments:

Post a Comment