news war | नई दिल्ली,
सुप्रीम कोर्ट भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन और इसके बाद जारी किए गए आरोपपत्र पर रोक लगाने के संबंध में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सोमवार को सुनवाई करेगी।
याचिकाकर्ता वकील एम.एल. शर्मा द्वारा न्यायालय के समक्ष इस मामले का उल्लेख किए जाने पर मुख्य न्यायाधीश पी.सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह बात कही।
पिछले महीने एक मस्जिद की दीवार गिराए जाने के मामले में नागपाल का निलंबन किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक उनका निलंबन सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए किया गया था।
लेकिन लोगों का मानना है कि उनका निलंबन नोएडा में नदी के तल से रेत का अवैध खनन करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह से किया गया। इस विश्वास को समाजवादी पार्टी (सपा) के एक नेता के सार्वजनिक सभा में किए गए दावे से बल मिला है।
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